लंदन । अब भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाये जाने की बाधाएं दूर हो गयी हैं क्योंकि ब्रिटेन की लंदन हाईकोर्ट ने नीरव के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। . लंदन उच्च न्यायालय ने नीरव के भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लगायी याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को ही उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। 
वहीं गत सप्ताह ही भारतीय प्राधिकारियों ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका पर जवाब दिया था। ब्रिटेन की अदालतों में भारत सरकार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रही क्राउन प्रासीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने नीरव की अपील के खिलाफ अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था। नीरव 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 11 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। नीरव उसके बाद भारत छोड़कर भाग गया था। 
नीरव अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील कर सकता है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि उसके भारत प्रत्‍यर्पण का रास्‍ता साफ है हालांकि इसमें कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं।