भोपाल । राजधानी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद नव-वर्ष के पहले दिन से पुलिस प्रतिबंधात्मक धाराओं में सुनवाई शुरू कर देगी। इस संदर्भ में कमिश्नर पूर्व में ही कार्यों का विभाजन कर चुके हैं। पुलिस उपायुक्त जोन-1 एवं पुलिस उपायुक्त जोन-2 अपने क्षेत्र में आने वाले समस्त थानों के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त -1 करेंगे। पुलिस उपायुक्त जोन-3 एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 के क्षेत्रांतर्गत आने वाले थानों के धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त न्यायिक कार्य क्रमांक-2 करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 से 110 के जोन-1 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2 करेंगे। जोन-2 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-3 करेंगे। जोन-3 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 करेंगे। इसी प्रकार जोन-4 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 करेंगे। शनिवार यानी आज से पुलिस इस कार्य विभाजन के अनुसार काम करना शुरू करेगी।

जहां काम बाकी है, वहां भी होगी सुनवाई

जिन सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में अभी इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर भी सुनवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए बाद में व्यवस्था की जाएगी।

जिन पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं की सुनवाई के अधिकार दिए गए हैं, वह एक जनवरी से अपने कार्यालय में सुनवाई करेंगे।